Jharkhand Mukhyamantri Rojgaar Srijan Yojana

Jharkhand Mukhyamantri Rojgaar Srijan Yojana क्या आपने कभी सोचा है कि नौकरी ढूंढने की बजाय अपनी खुद की दुकान, अपना छोटा बिज़नेस या कोई स्टार्टअप शुरू किया जाए? लेकिन फिर पैसों की कमी का ख्याल आते ही हिम्मत टूट गई? अगर ऐसा है, तो झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (Mukhyamantri Rojgaar Srijan Yojana) आपके लिए ही बनी है। यह सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि आपके सपनों को पंख देने का एक ज़रिया है। इसका सीधा-सा मकसद है: “नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनो।”

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Jharkhand Mukhyamantri Rojgaar Srijan Yojana
Jharkhand Mukhyamantri Rojgaar Srijan Yojana

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना: मुख्य बातें

श्रेणी विवरण
योजना का उद्देश्य झारखंड के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।
ऋण राशि ₹50,000 से लेकर ₹25,00,000 तक।
सब्सिडी ऋण राशि का 40% (अधिकतम ₹5,00,000 तक)।
ब्याज दर 6% प्रति वर्ष।
लाभार्थी अंशदान ₹50,000 तक के ऋण के लिए शून्य

₹50,000 से अधिक के ऋण के लिए 10%

गारंटर ₹50,000 तक के ऋण के लिए आवश्यक नहीं

₹50,000 से अधिक के ऋण के लिए एक गारंटर की ज़रूरत होगी।

आयु सीमा 18 से 50 वर्ष।
पारिवारिक आय ₹5 लाख प्रति वर्ष से ज़्यादा नहीं।
पात्रता झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

SC, ST, BC, अल्पसंख्यक और दिव्यांग (PwD) वर्ग के लोग योग्य हैं।

Jharkhand Mukhyamantri Rojgaar Srijan Yojana यह योजना क्या है और आपको क्या मिलेगा?

यह योजना आपको अपना खुद का काम शुरू करने के लिए सरकार की मदद से बैंक से आसान शर्तों पर लोन दिलाने में मदद करती है।

  • बंपर सब्सिडी: इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपको लोन पर बंपर सब्सिडी मिलती है। सरकार आपके लोन का 40% हिस्सा, या अधिकतम ₹5 लाख तक, खुद ही चुका देती है। इसका मतलब है कि आपको बाकी की रकम ही EMI के तौर पर वापस करनी होगी।
  • कितना लोन मिलेगा?: आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ₹50,000 से लेकर पूरे ₹25,00,000 तक का लोन ले सकते हैं।
  • गारंटर की टेंशन नहीं: अगर आप ₹50,000 तक का छोटा लोन ले रहे हैं, तो आपको किसी गारंटर को ढूंढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिनके पास ज़्यादा संपर्क नहीं हैं।
  • किसके लिए है यह योजना?: यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, जैसे कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़े वर्ग (BC), अल्पसंख्यक, दिव्यांग और ‘सखी मंडल’ से जुड़ी महिलाएं।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा?

 

यह योजना सबके लिए नहीं है, इसकी कुछ ज़रूरी शर्तें हैं:

  • आपकी उम्र: आपकी उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए।
  • झारखंड के निवासी: आप झारखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए, जिसका ऑनलाइन बना हुआ सर्टिफिकेट आपके पास हो।
  • परिवार की आय: आपके परिवार की सालाना आय ₹5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • कोई सरकारी नौकरी नहीं: आप किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए।
  • डिफॉल्टर न हों: आपने पहले किसी बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट न किया हो।

Jharkhand Mukhyamantri Rojgaar Srijan Yojana आवेदन के लिए कौन से कागज़ात चाहिए?

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पात्रता और ज़रूरी दस्तावेज़

  • उम्र: आपकी उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए।5
  • निवास: आप झारखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
  • आय: आपके परिवार की सालाना आय ₹5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।6 इसके लिए ऑनलाइन जारी किया गया आय प्रमाण पत्र देना होगा।
  • जाति: आपके पास झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • कोई सरकारी नौकरी नहीं: आप किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी सेवा में नहीं होने चाहिए। इसके लिए आपको एक स्व-घोषणा पत्र देना होगा।
  • कोई डिफ़ॉल्टर नहीं: आपने पहले कभी किसी बैंक या वित्तीय संस्था का लोन डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो। इसके लिए भी आपको एक स्व-घोषणा पत्र देना होगा।
  • अगर आप दिव्यांग हैं, तो आपके पास कम से कम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ज़रूरी दस्तावेज़ in details :

  • आधार कार्ड, उम्र का सबूत (जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट)
  • बैंक खाते का विवरण (पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी)
  • ₹50,001 से ज़्यादा के लोन के लिए: आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट (प्रस्ताव) भी देनी होगी। इसमें आपको यह भी बताना होगा कि आप अपने बिज़नेस में हर ₹1.50 लाख के निवेश पर कितने लोगों को रोज़गार देंगे (वाहन लोन को छोड़कर)।
  • यदि आपने अपने प्रोजेक्ट से संबंधित कोई ट्रेनिंग ली है, तो उसका सर्टिफिकेट भी लगाना होगा।
  • वाहन लोन के मामले में, वाहन का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना अनिवार्य है।
  • स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups) को केवल आय सृजन के उद्देश्य से लोन दिया जाएगा।
  • मार्जिन मनी: ₹50,001 से ज़्यादा की कुल प्रोजेक्ट लागत का 10% आपको मार्जिन मनी के रूप में लगाना होगा।7

    ध्यान दें: इस योजना में किसी भी तरह के मादक पदार्थ (शराब, हड़िया, ताड़ी, आदि) या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले उत्पाद (जैसे 20 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन बैग) से संबंधित बिज़नेस को कवर नहीं किया जाएगा।

घबराइए मत, कागज़ात की लिस्ट लंबी ज़रूर है, लेकिन ये सब वही डॉक्यूमेंट हैं जो हमारे पास आमतौर पर होते हैं:

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • झारखंड का निवास और जाति प्रमाण पत्र (ऑनलाइन बना हुआ)
  • आय प्रमाण पत्र (ऑनलाइन बना हुआ)
  • उम्र का सबूत (जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट)
  • बैंक खाते की पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
  • और हाँ, अगर आप बड़ा लोन ले रहे हैं तो आपको एक छोटी सी बिज़नेस रिपोर्ट भी दिखानी होगी।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आगे क्या?

 

अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तो सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है; यह एक मौका है खुद को और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देने का।

तो इंतज़ार किसका है? अपने सपनों को सच करने की तरफ पहला कदम उठाइए!

नमस्ते,

आपने जो जानकारी दी है, उसे आसान भाषा में नीचे बताया गया है ताकि आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के सभी नियमों को अच्छे से समझ सकें।


मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना वित्तीय सहायता का तरीका

 

इस योजना के तहत आपको मिलने वाली मदद दो हिस्सों में बाँटी गई है:

  • ₹50,000 तक के लोन के लिए:
    • आपको कोई मार्जिन मनी (अपनी तरफ से कोई पैसा) नहीं लगाना होगा।
    • आपको पूरी 100% लोन राशि मिलेगी।
    • सरकार लोन की राशि पर 40% की सब्सिडी देगी।
  • ₹50,001 से ₹25,00,000 तक के लोन के लिए:
    • आपको 10% मार्जिन मनी (अपने पैसे) का योगदान देना होगा।
    • आपको 90% की लोन राशि मिलेगी।
    • सरकार लोन की राशि पर 40% की सब्सिडी देगी।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लोन सब्सिडी, ब्याज दर और मासिक किस्त की जानकारी:

क्र.सं. लोन की सीमा सब्सिडी की दर सब्सिडी की राशि (₹ में)
1. ₹50,000 तक 40% ₹20,000
2. ₹50,001 से ₹2,50,000 तक 40% ₹20,000 से ₹1,00,000 तक
3. ₹2,50,001 से ₹5,00,000 तक 40% ₹1,00,000 से ₹2,00,000 तक
4. ₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक 40% ₹2,00,000 से ₹4,00,000 तक
5. ₹10,00,001 से ₹25,00,000 तक 40% ₹4,00,000 से अधिकतम ₹5,00,000 तक

लागू होने वाली ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है।3 ब्याज की गणना स्वीकृत लोन राशि में से सब्सिडी की राशि घटाने के बाद बची हुई राशि पर की जाएगी।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना गारंटर से जुड़ी शर्तें

 

  • ₹50,000 तक के लोन के लिए: किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं है।
  • ₹50,000 से ज़्यादा के लोन के लिए: आपको एक गारंटर की ज़रूरत होगी।

गारंटर कौन हो सकता है:

  • कोई भी सरकारी, अर्ध-सरकारी या निजी संगठन का कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मचारी।
  • कोई भी चुना हुआ या पूर्व-चुना हुआ जन प्रतिनिधि या आयकर दाता।
  • अगर आप प्लांट और मशीनरी या वाहन के लिए लोन ले रहे हैं, तो सिर्फ हाइपोथिकेशन (गिरवी रखना) ही गारंटी के तौर पर मान्य होगा।
  • आप लोन की राशि के बराबर चल/अचल संपत्ति (जैसे ज़मीन, घर) को भी गारंटी के तौर पर दे सकते हैं।

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